Uttarakhand : पूरे राज्य में 11 दिसंबर को लगेगी लोक अदालत, इन मामलों का होगा निस्तारण | Pradhan Times

देहरादून: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा 11 दिसंबर को सभी न्यायालय जिला मुख्यालय देहरादून, विकासनगर, ऋषिकेश, डोईवाला और चकराता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

बता दें कि उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव आर के खुल्बे द्वारा जानकारी दी गई है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा प्रदेश में दिसंबर माह के द्वितीय शनिवार 11 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन का अनुमोदन किया गया है ।

राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय मामले, व्यवहारिक और कुटुंब न्यायालयों के मामले, धारा 138 एनआई एक्ट संबंधित मामले, बैंक और ऋण वसूली से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर संबंधित मामले, जो सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किए जा सकते हैं, उसका निपटारा किया जाएगा।

बताया जा रहा है कि लोक अदालत में 10 दिसंबर तक ऑनलाइन या फिर वकील के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। सिविल जज और उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव नेहा कुशवाहा ने बताया लोक अदालत में कोई फाइनल निर्णय होता है तो उसकी कोई अपील नहीं होती। वह निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्य होता है। उसके बाद कोई भी पक्ष मुकर नहीं सकता।

वहीं, अगर कोई मेल पर आवेदन कर रहा है तो उसका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा।