उत्तराखंड: 25 हजार की बाइक कटा 10 हजार का चालान…

उत्तराखंड

हल्द्वानी: मोटर वाहन संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लग रहा है। इससे देश के कई हिस्सों से बड़ी-बड़ी राशि में चालान कटने की खबरें आई हैं। हल्द्वानी में शनिवार शाम सीपीयू ने एक बाइक सवार का 10 हजार रुपये का चालान कर दिया।

हल्द्वानी के राजपुरा निवासी सनी को राजपुरा रेलवे फाटक पर बगैर हेलमेट पहने सीपीयू ने रोक लिया। कागजात नहीं मिलने पर पुलिस ने अलग-अलग मदों में युवक का 10 हजार रुपये का चालान काट दिया।वहीं ये कहा कि जुर्माना जमा नहीं करने पर अतिरिक्त भुगतान करना होगा । युवक का कहना था कि उसके बाइक की कीमत 25 हजार होगी।

वहीं चंपावत में कार का 25 हजार का चालान काटा गया था। परिवहन विभाग के यात्री कर अधिकारी (पीटीओ) वीके सिंह ने नियमों का उल्लंघन करने पर एक आल्टो कार का चालान काटकर तीन माह के लिए चालक का लाइसेंस निरस्त कर दिया। इसके अलावा 20 अन्य वाहनों के परमिट भी निरस्त किए गए ।

सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय की ओर से सड़क सुरक्षा के लिए बनाए गए नए नियम लागू करने के लिए उत्तराखंड में कुछ मोहलत दी गई हैं, लेकिन परिवहन विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है।